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अगर आप भी हैं दोपहिया वाहनों के मालिक तो हो जाएं सावधान, हाईकोर्ट ने जारी किया बड़ा आदेश

आजकल मोटरसाइकिल गाड़ियों के अलावा अलग-अलग ब्रैंड्स की बाइक में लगे साइलेंसर की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है. साइलेंसर वाली बाइक अगर गली-मोहल्ले से गुजर जाएं तो सिर दर्द होना तय है. इस समस्या को खत्म करने के लिए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है और इससे आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि अब आवाज पैदा करने वाले वाहनमालिकों को अपने मोटर व्हीकल में बदलाव करना होगा. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी कर दिया है कि अगर किसी तरह से एकांतता के अधिकार का हनन होता है और लोगों की आजादी में खलल पड़ती है तो यह स्वीकार्य नहीं होगा.

कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि ऐसी मोटरसाइकिल और वाहन मालिकों के विरुद्ध धारा 1902 के तहत ध्वनि एवं वायु प्रदूषण फैलाने के आरोप में सख्त कार्रवाई की जाएगी. जस्टिन अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि बुलेट, हरले डेविडसन, ह्येसंग, यूएन कमांडो, सुजूकी व इंट्रूडर व बिग डाग गाड़ियों की तेज आवाज की वजह से लोगों को परेशानी होती है. ऐसे में इस मामले पर सख्त कदम उठाना बेहद ही जरूरी हो गया है.

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