केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक, अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस चालान कटने के 15 दिन के भीतर भेजना होगा. साथ ही नई अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सबूतों को रिकॉर्ड में तब तक रखना होगा, जब तक कि निपटारा नहीं हो जाता.
नोटिस पहुंचने में पहले लगते थे महीनों
ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के पास नोटिस पहुंचने में पहले महीनों का समय लग जाता था, जिस वजह से लोग चालान भरने में देरी करते थे. हालांकि अब ऐसा नहीं होगा. दिल्ली यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और संकेतक लगाए जाएंगे.
नए नियमों के मुताबिक, यातायात पुलिसकर्मी नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे. उन्हें इसके लिए वीडियो बनाना होगा. चालान जारी करने के लिए अब इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइस इस्तेमाल की जाएगी. इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइस में स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बाडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकाग्निशन, वेट-इन मशीन जैसी तकनीक शामिल हैं.
इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइस की मदद से नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालको के खिलाफ सबूत जुटाने में मदद मिलेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई में आसानी रहेगी. कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिसकर्मी जब फोटो खींचकर चालान काटते हैं तो वाहन चालक उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
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