जानिए भारत के प्रधानमंत्री के पास कौन-कौन सी शक्तियां होती है

प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद का नेता होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है. जबकि सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं. नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं. भारत के संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री के पद को ही वास्तविक शक्तियां प्राप्त हैं. राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं और उसके पास क्या-क्या शक्तियां होती हैं. आइए जानते हैं

प्रधानमंत्री के कार्य
1. प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है. राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकते हैं, जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है.
2. किस मंत्री को कौन-सा विभाग दिया जाएगा, इस बात का निर्णय भी प्रधानमंत्री को ही करना होता है.
3. प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करनी पड़ती है.
4. प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह दी राष्ट्रपति को दे सकता है.
5. प्रधानमंत्री- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों का चुनाव, चुनाव आयुक्तों का चुनाव, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव की नियुक्ति के संबंध में भी राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है.

प्रधानमंत्री के अन्य शक्तियां
1. प्रधानमंत्री की राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका होती है. वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है.

2. प्रधानमंत्री को आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन करना पड़ता है. वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है.

प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से संबंध
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के मुताबिक, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा. यानी प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करेगा. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है. लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है.

प्रधानमंत्री के कर्तव्य
1. प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती हैं.
2. देश में अगर आपातकाल या कोई अन्य मामला होता है तो इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को ही राष्ट्रपति को देनी होती है.
3. संघ के कार्यकलाप एवं प्रशासन सम्बन्धी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय पर राष्ट्रपति को सूचित करना भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है.

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